Haryana Govt Employees: सरकारी कर्मचारियों की मौज, अब प्रमोशन में भी मिलेगा आरक्षण
Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, के सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने एक नयी पालिसी के तहत, हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन कोटा, के लिए आरक्षण की स्वीकृति दे दी है आइये देखते है क्या है Haryana Govt Employees प्रमोशन आरक्षण।
किस पद पर लागू होगा आरक्षण
Haryana Govt Employees किसी केडर के सर्वोच्च पद को छोड़कर, ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी प्रमोशनल पदों पर आरक्षण लागू कर दिया गया है। सर्वोच्च पदों के लिए, लागू सेवा नियमो को देखते हुए वरिष्ठता को ध्यान में रखा जा सकता है।
कितने प्रतिशत आरक्षण
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित कर्मचारियों को अब पदोन्ति के लिए “प्रमोशन आरक्षण” की स्वीकृति मिल गयी है। Haryana Govt Employees अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए 20% प्रमोशन आरक्षण कोटा आरक्षित कर दिया गया है।
आरक्षण की शर्ते
हरियाणा सरकार का यह लाभ लेने के लिए न्यूनतम पद की शर्त रखी गयी, यह लाभ तभी स्वीकार्य होगा जब, दो या इससे अधिक पद उपलब्ध होंगे। कुल पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कैडर लागू किया जायगा।
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Haryana Govt Employees आरक्षण के नियम
ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर, सबदे एससी कर्मचारियों को नियुक्ति के तरीके, की परवाह किये बिना प्रतिनिधित्व के लिए विचार होगा। गैर एससी कर्मचारी जिन्हे पहले ही, ग्रुप ए ये बी के लिए पदोन्नत किया गया है, 20% आरक्षण को पूरा करने हेतु वापिस नहीं होगा।
अनुसूचित जाति कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित नहीं रखा जायगा, बेशक 20% आरक्षण सीमा पूरी हो गयी हो और योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया जायगा। Haryana Govt Employees अनुसूचित जाति के उमीदवार सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक लागू किये जायँगे।
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